इंदौर। विजय नगर क्षेत्र में हुए गैस पाइप विस्फोट मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने SDO रेवेन्यू, जूनी इंदौर को शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश दिए हैं। विजय नगर गैस पाइपलाइन विस्फोट से जुड़े मामले में प्रशासनिक स्तर पर हुई कार्रवाई और जिम्मेदारियों को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है।
SDO को अब निर्धारित तारीख पर हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर मामले से संबंधित आवश्यक जानकारी और जवाब प्रस्तुत करना होगा। कोर्ट के इस निर्देश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में भी हलचल बढ़ गई है।