श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 30 जुलाई से 28 अगस्त तक इंदौर-खंडवा मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही निर्धारित समय के दौरान प्रतिबंधित रहेगी।
जारी आदेश के मुताबिक, प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक इंदौर से खंडवा और खंडवा से इंदौर आने-जाने वाले ट्रक एवं अन्य भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को तेजाजी नगर – राऊ गोल चौराहा – एबी रोड – मानपुर – बलकवाड़ा – देशगांव मार्ग से होकर गुजरने की अनुमति दी गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल भारी मालवाहक वाहनों पर लागू होगा। कार, जीप, दोपहिया जैसे हल्के वाहन पहले की तरह संचालित होते रहेंगे। वहीं यात्री बस, दूध वाहन, एलपीजी गैस सप्लाई वाहन, पानी के टैंकर, एंबुलेंस और अग्निशमन वाहन जैसी आवश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
जिला प्रशासन ने कहा है कि यह फैसला कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।